नोएडा समाचार – की बढ़ती गति कोरोना वायरस संक्रमण दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच, एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए, जिला प्रशासन ने गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 को 31 मई तक बढ़ा दिया है. बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने को लेकर जिला प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत किसी भी बड़े आयोजन, धरने या राजनीतिक-सामाजिक समारोह-गतिविधि के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

वहीं, आधिकारिक जानकारी के मुताबिक आगामी त्योहारों और कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर में 1 से 31 मई तक धारा 144 लागू की गई है। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर के मुताबिक कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है। वैसे यह भी बताया जा रहा है कि लोगों को कोरोना के खतरे और मास्क पहनने के फायदों के बारे में भी बताया जाएगा। वहीं जिले में सक्रिय पुलिस मास्क न लगाने पर अब तक एक हजार से अधिक लोगों के चालान कर चुकी है।
धारा 144 लागू होने के मामले में संबंधित क्षेत्र में चार या उससे अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसके साथ ही धारा 144 लागू होने के बाद उस जगह पर हथियार ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है।
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