Publish Date: | Mon, 11 Oct 2021 11:53 AM (IST)
Gwalior Property Tax News: ग्वालियर, नईदुनिया प्रतिनिधि। नगर निगम के संपत्ति कर भरना आमजन के लिए बड़ी आफत बन गया है। वार्ड कार्यालय पर टीसियों (टैक्स कलेक्टरों) ने अपने निजी नुमाइंदे बैठा रखे हैं, जो आमजनों को कई गुणा बढ़ाकर संपत्ति कर बताते हैं। इससे व्यक्ति चिंतित हो जाता है, तभी टैक्स कम करने के नाम पर यह नुमाइंदे दलाली व रिश्वतखोरी को अंजाम देते हैं। शहरवासी ई नगर पालिका के पोर्टल पर आनलाइन संपत्ति कर का आकलन कर इस समस्या से बच सकते हैं। शहरवासी ई नगर पालिका पोर्टल पर संपत्ति कर की आनलाइन आइडी बना सकते हैं। आइडी बनने पर उसमें संपत्ति कर सहित सभी प्रकार के टैक्स का टोटल आ जाता है। इसके बाद यूजर आनलाइन टैक्स भी जमा करा सकता है। नगर निगम भी अधिक राजस्व प्राप्त करने अब इस आनलाइन संपत्ति कर जमा करने की सुविधा को जन-जन तक पहुंचाने के प्रयास कर रहा है।पिछले साल निगम का संपत्ति कर वसूली का आंकड़ा 71 करोड़ रुपये तक पहुंचा था। इसमें काफी राशि कचरा (गार्वेज) कर के रूप में भी वसूली गई थी, जिसकी जानकारी आमजनों को नहीं थी। टीसियों ने कचरा कर के बारे में बताया ही नहीं। प्रचार-प्रसार के अभाव में अभी तक आनलाइन संपत्ति कर का निर्धारण करने वालों की संख्या महज पांच प्रतिशत से भी कम है। वहीं 95 फीसद लोग आज भी वार्ड कार्यालय अथवा टीसी के पास पहुंचकर ही अपना संपत्ति कर जमा कराते हैं। ऐसे में कई बार वार्ड कार्यालय पर टीसी के नहीं मिलने अथवा टैक्स का आकलन गलत होने पर लोग बिना भुगतान करे वापस लौट आते हैं।
आइडी पहले से बनी हो तो ऐसे करें टैक्स जमा: ई नगर पालिका पोर्टल पर सिटीजन सर्विस आप्शन पर जाकर प्रापर्टी टैक्स सिटीजन पर लॉगिन करें। इसके बाद प्रापर्टी टैक्स क्विक पे वाय ओल्ड प्रापर्टी का आप्शन सेलेक्ट करना है। यहां प्रापर्टी की आइडी डालकर आनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यदि कोई परेशानी आए तो टोल फ्री नंबर 18002335522 पर संपर्क कर सकते हैं।
चैंबर भवन में लगा शिविरः संपत्ति कर जमा करने के लिए रविवार को चैंबर भवन में शिविर लगाया गया। शिविर में 950 से अधिक संपत्ति करदाताओं ने लगभग 50 लाख रुपये का संपत्ति कर जमा कराया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शिविर में पहुंचे, जहां उन्होंने करदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि शहर के समग्र विकास के लिए पैसा बहुत आवश्यक है। हम सभी नागरिकों का भी कर्तव्य है कि हम सभी प्रकार के कर समय पर भुगतान कर शहर के विकास में भागीदार बनें। गौरतलब है कि नगर निगम आयुक्त किशोर कान्याल द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के संपत्ति कर में मिलने वाली 6 प्रतिशत की छूट का लाभ 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही संपत्ति कर के साथ गार्बेज शुल्क की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है।
नई आइडी बनाकर ऐसे करें संपत्तिकर जमाः अपर आयुक्त मुकुल गुप्ता के अनुसार आनलाइन संपत्ति कर जमा करने के लिए संपत्ति स्वामी को पहले ई नगर पालिका पोर्टल ओपन करना होगा। इसमें सिटीजन सर्विस के आप्शन पर जाकर प्रापर्टी टैक्स सिटीजन पर लागिन करें। इसमें नाम, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी भरनी होगी। इसके बाद पासवर्ड आएगा और आइडी बन जाएगी। आइडी में लागिन होने के बाद यूजर को संपत्ति के दस्तावेज व जानकारी संलग्न करना होगी, फिर प्रापर्टी टैक्स क्विक-पे का आप्शन आएगा। इसमें कैलकुलेटर की मदद से यूजर अपनी संपत्ति के कर का आंकलन कर सकता है। इसके बाद आनलाइन भुगतान भी कर सकता है।
Posted By: vikash.pandey
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