GST Special Campaign: इन 10 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें, अन्यथा आपका जीएसटी पंजीकरण रद्द हो सकता है और आपको 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
गौरतलब है कि जीएसटी विभाग में पंजीकृत होना जरूरी है उन दुकानदारों, व्यापारियों और कारोबारियों के लिए जिनका वार्षिक टर्नओवर 40 लाख रुपये से अधिक होता है। इस आवश्यकता के अनुसार, जीएसटी धारकों के द्वारा अपने दुकानों और फैक्ट्रियों पर जीएसटी नंबर, फर्म का नाम और पता लिखित बोर्ड लगाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, व्यापारी के पास जीएसटी प्रमाणपत्र भी होना चाहिए और सभी दुकानदारों और फैक्ट्री संचालकों के पास बिक्री और खरीद के जीएसटी बिल होने चाहिए।
जीएसटी विभाग द्वारा एक विशेष अभियान शुरू हो रहा है, जिसका नाम है “GST Special Campaign”. इस अभियान के तहत, प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी और उनके जीएसटी नंबर, पता और फर्म के नाम की पुष्टि की जाएगी. इसके माध्यम से, व्यापारी अपने जीएसटी पंजीकरण को रद्द होने से बचा सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस अभियान में कौन-कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए।
यदि आपके दस्तावेज पूरे नहीं हैं, तो आपको 50 हजार तक का जुर्माना भुगतान करना पड़ सकता है।
यदि आपकी दुकान या फैक्ट्री किराए पर है, तो आपके पास किरायनामा होना चाहिए। अगर ये कागजात पूरे नहीं हैं, तो जीएसटी विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जुर्माना लगा सकता है। इसलिए, सभी दुकानदारों और फैक्ट्री संचालकों को अपने दस्तावेजों को पूरा करने की आवश्यकता है। इस बात की जानकारी विभाग द्वारा पहले से ही सभी दुकानदारों को प्रदान कर दी गई है।
आज से जीएसटी विभाग का एक विशेष अभियान शुरू हो रहा है, जिसके अंतर्गत पंजीकरण रद्द होने से बचने के लिए निम्नलिखित बातों का ख्याल रखें:
- प्रतिष्ठान के द्वारा जीएसटी नंबर, पता और फर्म का नाम सहित जांच की जाएगी।
- सीए अश्वनी रस्तोगी ने सावधानियों की जानकारी दी है, उसे ध्यान से पढ़ें और अपना व्यापारिक जीएसटी पंजीकरण रद्द होने से बचाएं।
- नवीनतम जीएसटी नियमों का पालन करें और समय पर आवश्यक दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करें।
- अपने सार्वजनिक दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखें और जरूरी दस्तावेज़ों की कॉपी सुरक्षित रखें।
- आवश्यकता पड़ने पर, एक निपटान केंद्र पर जा कर सहायता लें।
- अपनी संगठनात्मक संपत्ति का निर्धारण करें और सामग्री को यथावत श्रेणिबद्ध करें।
- नवीनतम अद्यतनों और सूचनाओं के लिए नियमित रूप से जीएसटी विभाग की वेबसाइट का दौरा करें।
- जरूरी दस्तावेज़ों की अद्यतन करें, जैसे कि पता प्रमाण पत्र, व्यापार बैंक खाता, और प्रमाणित करदाता विवरण।
- सभी निर्यात संबंधी कागजात और आवश्यक अनुमतियों का पूरा प्रमाणितीकरण करें।
- यदि कोई संदेह हो तो विभाग के संपर्क केंद्र से संपर्क करें और सही और सटीक जानकारी प्राप्त करें।
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