Live News Today: स्पेशल जज दस्यु प्रभावी क्षेत्र मोहम्मद राशिद ने Agra खंदारी स्थित मास्टर प्लान रोड निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीन कुमार गुलाटी की पत्नी रमा गुलाटी और बेटी दीक्षा की छह साल पहले हुए हत्या और लूट में आरोपी भतीजे गौरव गुलाटी को साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाया गया । कोर्ट ने उसे सोमवार को तलब करने के बाद सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुना दी । उस पर अर्थदंड भी लगाया गया है।

यह घटना 23 जून 2015 को हुई । अधिवक्ता प्रवीन गुलाटी की पत्नी रमा गुलाटी और बेटी दीक्षा की लाशें घर में मिली । मामले में हत्या और लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी शेलेश कुमार सिंह ने की थी । विवेचना में प्रवीन गुलाटी के छोटे भाई के बेटे गौरव गुलाटी उर्फ दीपेश गुलाटी के नाम आया था । वह प्रतापपुरा में रहता था।
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उसे 28 जून 2015 को हिमाचल प्रदेश के कासौल से गिरफ्तार कर लिया गया । उसे जेल भेजा था। मामले में 17 दिसंबर 2015 को गौरव के खिलाफ हत्या, लूट, बरामदगी और साक्ष्य मिटाने की धारा में आरोप पत्र दाखिल हुआ । कोर्ट में 12 अप्रैल 2016 को विचारण शुरू किया गया । 25 में से 16 की गवाही की गयी । इनमें छह गवाह ऐसे थे, जो पुलिस की चार्जशीट में शामिल नहीं हुए थे।
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इनमें विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक और सिम प्रदाता कंपनी के मैनेजर भी शामिल रहे थे। गौरव गुलाटी खुद को बेकसूर बता रहा था । मगर, स्पेशल जज दस्यु प्रभावी क्षेत्र मोहम्मद राशिद फोरेंसिक साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और गवाहों की गवाही के आधार पर उसे दोषी पाया गया ।
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