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हाईकोर्ट के फैसले के बाद आया शिक्षा मंत्री…

बेंगलूरु | Hijab Controversy Karnataka Court : कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब के विवाद ने देशभर में सुर्खिया बटोरी थी और इस विवाद का असर भी देखने को मिल रहा था. अब अंतत : इंतजार के बाद अब कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला आ गया है. उच्च न्यायालय ने छात्राओं के स्कूल-कॉलेज कक्षाओं में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है. राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखने पर प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी सी नागेश ने मंगलवार को कहा कि ‘गुमराह’ हुई मुस्लिम लड़कियों का दिल जीतने की कोशिश की जाएगी. जो इस कदम के खिलाफ हैं और उन्हें ‘शिक्षा की मुख्यधारा में लाया जाएगा. नागेश ने यह भी कहा कि कर्नाटक शिक्षा कानून-1983 में खामियों, खासतौर से स्कूली वर्दी से संबंधित खामी में सुधार किया जाएगा.

कर्नाटक के लोग कोर्ट के खिलाफ नहीं जाते और…

Hijab Controversy Karnataka Court : नागेश ने पत्रकारों से कहा कि हम उन लड़कियों के दिल जीतने की कोशिश करेंगे जो ‘गुमराह’ हो गयी हैं. हम उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में लाने की कोशिश करेंगे. उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि लड़कियां कॉलेज आएंगी और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगी क्योंकि कर्नाटक के लोग न तो अदालत के खिलाफ जाते हैं और न ही उसके खिलाफ बोलते हैं. मुझे विश्वास है कि इन लड़कियों को गुमराह किया गया. आने वाले दिनों में ये ‘बिल्कुल सही’ हो जाएंगी.

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स्कूल के पोशाक से देशभक्ति की भावना की संचार…

Hijab Controversy Karnataka Court :  KEA-1983 में विसंगतियों पर उन्होंने कहा कि फैसले के आधार पर कर्नाटक सरकार KEA में कुछ त्रुटियों में सुधार करने की कोशिश करेगी. उन्होंने कहा कि स्कूल के पोशाक देशभक्ति की भावना पैदा करने में मदद करती है. उन्होंने कहा कि हम सभी कई वर्षों से जानते हैं कि स्कूल की वर्दी देशभक्ति की भावना पैदा करने में मदद करती है. हम वर्दी को अनिवार्य बनाएंगे ताकि छात्रों को यह पता चल सके कि वे इस देश के बच्चे हैं. कर्नाटक के गृह मंत्री अराग्य ज्ञानेंद्र ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि हर किसी को उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिए। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना हर किसी का दायित्व है.

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Written by rannlabadmin

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