आरोपी, हेओ सियोंग जिनवह बिजनेस वीजा पर भारत आया था और जेपी ग्रीन्स सोसायटी में रह रहा था।
जिला आबकारी अधिकारी आरबी सिंह ने कहा, “जिले में बार और रेस्तरां की नियमित जांच के दौरान, परी चौक के पास एक मॉल में एक कोरियाई रेस्तरां मियो को बिना बार लाइसेंस के ग्राहकों को शराब परोसते हुए पाया गया।
आबकारी अधिकारी ने आगे कहा कि पिछले साल, मियो के मालिक सुंजिक किम और इसके प्रबंधक उमेश कुमार को बिना लाइसेंस के शराब परोसने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद, उन्होंने कभी-कभी लाइसेंस प्राप्त करना शुरू कर दिया और सुंजिक किम के एक रिश्तेदार हेओ सियोंग जिन ने मियो का प्रबंधन करना शुरू कर दिया।
उन्होंने कहा, ‘रेस्तरां ने कभी-कभार लाइसेंस हासिल करना शुरू कर दिया था, लेकिन जल्द ही बंद हो गया, जिसके बाद जांच की गई. हम बार और रेस्तरां मालिकों से लाइसेंस के लिए आवेदन करने का आग्रह करते हैं, अन्यथा, हम मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
बीयर की 22 बोतलें बरामद की गई हैं। उन्होंने कहा, ‘बीयर की ज्यादातर बोतलें दिल्ली में और कुछ उत्तर प्रदेश में बेची जानी हैं, लेकिन आरोपियों के पास ऐसा करने का लाइसेंस नहीं था. आबकारी अधिनियम की धारा 60 और 63 के तहत मामला दर्ज किया गया है और हेओ सियोंग जिन को एक अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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