न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने कहा कि समय बीतने के साथ याचिका निरर्थक हो गई है।
याचिकाकर्ता ‘नेशनल यूथ पार्टी’ के वकील ने कहा कि वे चुनाव के लिए किए गए वार्डों के परिसीमन को चुनौती दे रहे हैं और नगर निगम चुनावों पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।
पीठ ने कहा कि मतदान रविवार को होना है और वह इस समय हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के नौ नवंबर के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसने नगर निगम चुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और याचिका खारिज कर दी थी।
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