विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने जेल प्रशासन की इस दलील पर गौर करते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि किसी भी कैदी को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाती है और जैन को अन्य कैदियों की तरह कानून के तहत सभी सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति है।
आवेदन में जेल अधिकारियों को मंत्री की तत्काल चिकित्सा जांच कराने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया था।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि जैन को जेल के अंदर बुनियादी भोजन और चिकित्सा सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही हैं।
हालांकि, जेल प्रशासन ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि जैन को अन्य कैदियों की तरह कानून के तहत सभी सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति है।
जैन को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने 17 नवंबर को जैन और दो अन्य को मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था।
उन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन करने का आरोप है।
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