उन्होंने कहा, ‘घरेलू सहायिका के तौर पर काम करने वाली महिला आवास की तलाश कर रही थी. उसने भीष्म, शमशेर और अजय नाम के तीन लोगों से संपर्क किया, जो उसे सोमवार को एक आवासीय सोसाइटी में ले गए।
लौटते समय वे महिला को एक सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने महिला की शिकायत के हवाले से बताया कि विरोध करने पर उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी।
सदर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 376-डी (सामूहिक बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी) के तहत तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
उन्होंने कहा, ‘प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है लेकिन हम पहले तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं. सदर पुलिस स्टेशन के अतिरिक्त स्टेशन हाउस ऑफिसर कश्मीर सिंह ने कहा कि कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
(यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार उसकी गोपनीयता की रक्षा के लिए पीड़िता की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है)
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