चंडीगढ़ | Kumar Vishwas News: कुमार विश्वास पर फिलहाल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana High Court) की राहत जारी है। हाईकोर्ट ने कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। हालांकि उनके मामले को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी और पूर्ण आदेश राज्य सरकार और उनके पक्ष के वकीलों की बहस के बाद दिया जाएगा।
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ये है पूरा मामला
Kumar Vishwas News: विधानसभा चुनावों के दौरान कथित तौर पर कुमार विश्वास पर पंजाब में अशांति और सांप्रदायिक अस्थिरता पैदा करने के बयानों का आरोप लगा है। उनके खिलाफ शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि, उनके कथित बयानों के बाद आप नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिंसा का शिकार बनाया गया है। जिसके बाद खुद पर लगे इन आरोपों और 12 अप्रैल को दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए कुमार विश्वास ने पंजाब राज्य के खिलाफ उच्च न्यायालय का रास्ता पकड़ा था।
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क्या कहा कुमार विश्वास ने
Kumar Vishwas News: कुमार विश्वास ने अपनी अपील में कहा था कि प्राथमिकी न केवल कानून की प्रक्रिया का पूर्ण दुरुपयोग है, बल्कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध को खत्म करने के लिए राज्य मशीनरी का स्पष्ट दुरुपयोग है। उन्होंने कहा था कि यह भाषण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए असंवैधानिक प्रयास के बराबर है।
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