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उत्तर प्रदेश में बिजली बिल जमा करने को लेकर जारी हुआ यह नया गाइडलाइन,जाने नया नियम


बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन (यूपीपीसीएल) प्रबंधन ने बिजली उपभोक्ताओं को अब विभागीय कैश कांउटर या आनलाइन माध्यम से आंशिक बिल जमा करने की सुविधा दिया है।

आपको बता दे की इसके लिए उपभोक्ताओं को किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।इस सुविधा से राजस्व में सुधार होने पर आगे भी इसको जारी रखने पर विचार किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के एमडी पंकज कुमार के जारी आदेश के अनुसार, न्यूनतम 100 रुपए तक का आंशिक भुगतान किया जा सकेगा।

अस्थायी रूप से कटे कनेक्शन के मामले में भी आंशिक भुगतान की सुविधा होगी लेकिन यह धनराशि कुल बकाए का न्यूनतम 25 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

बिजली उपभोक्ता कर सकेंगे आंशिक भुगतान-

बिजली उपभोक्ताओं के महीने में एक से अधिक बार भी आंशिक भुगतान किया जा सकेगा। विभागीय कांउटर के अलावा फिलहाल अन्य बिल कलेक्शन एजेंसियों के पास इस तरह की सुविधा नहीं होगी।

आंशिक भुगतान की स्थिति में भुगतान की रसीद पर बिल धनराशि एवं भुगतान की राशि दर्ज रहेगी। आंशिक भुगतान के बाद समय से पूरा बिल न जमा होने की दशा में बिजली का कनेक्शन काटा जा सकेगा।

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Written by Jyoti Mishra

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