सुप्रीम कोर्ट ने दी नसीहत
सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर विचार करने के बाद कहा, ‘आप लोगों के साथ समस्या यह है कि जब आप अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, तो आप हर तरह का अनुरोध करने की कोशिश करते हैं. देखिए, आपने मांग की है कि पूरे देश के डॉक्टरों को निर्देश जारी किए जाएं कि वे अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषा में नुस्खे लिखें. क्या यह संभव है? मान लीजिए डॉक्टर को स्थानीय भाषा या अंग्रेजी नहीं आती तो क्या होगा.’
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